-मुनमुन प्रसाद श्रीवास्तव
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) के लाभार्थियों को अगले 5 महीनों तक (जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 तथा नवंबर 2020 तक) मुफ्त पीडीएस राशन उपलब्ध कराएगी। जुलाई 2020 माह के लिए खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा 17.54 लाख से अधिक गृह इकाइयों के 71,40,938 लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इनमें 68,465 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले घर भी शामिल हैं, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 2,78,954 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत खाद्यानों की प्रति परिवार नियमित पात्रता 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल रियायती दर पर प्रदान किया जाता है, परन्तु दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए लाभार्थिओं को नवम्बर तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है।
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