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मास्क और हैंड सैनिटाइजर के एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए – श्री इमरान हुसैन

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By: Munmun Srivastava

– किसी को भी वस्तुओं पर दर्ज एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की इजाजत नहीं दी जा सकती- श्री इमरान हुसैन

– खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री इमरान हुसैन ने विशेष रूप से आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की बिक्री के संबंध में पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के अनुपालन की समीक्षा की

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री इमरान हुसैन ने सोमवार को लीगल मेट्रोलाॅजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने रसायनज्ञों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, निर्माताओं, व्यापारियों आदि द्वारा पैक की जाने वाली वस्तुओं, खास कर फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर, नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं व दवाओं की बिक्री के संबंध में पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अनुपालन को लेकर समीक्षा की। बैठक में सचिव (कानूनी मेट्रोलॉजी), नियंत्रक (कानूनी मेट्रोलॉजी), सहायक आयुक्त (कानूनी मेट्रोलॉजी) और विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, मंत्री श्री इमरान हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में तत्काल फील्ड पदाधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया, ताकि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), यदि कोई हो, की कीमतों की ओवरचार्जिंग की घटनाओं की जांच की जा सके और उसके खिलाफ तत्काल आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। कोरोना वायरस के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उपयोग किए जा रहे फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर समेत इस तरह के आवश्यक व महत्वपूर्ण सामानों की बिक्री के दौरान फर्जी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, निर्माताओं, व्यापारियों आदि के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके।

श्री इमरान हुसैन को बताया किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है। लिहाजा, अब सैनिटाइजर की जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ओवर चार्जिंग का अर्थ उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक शुल्क लेना है। अधिक पैसा लेने का आरोप लगने पर खुदरा विक्रेता, निर्माता, व्यापारी आदि पर लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उपभोक्ता उचित मूल्य देकर सामान की खरीद कर सकें। विभाग को पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अनुपालन को लागू करने और ग्राहकों को पैकेज्ड कमोडिटीज पर अनिवार्य घोषणाओं के बारे में शिक्षित करने का भी काम सौंपा गया है, अर्थात निर्माता, पैकर, आयातक का नाम और पता, पैकेज में उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण या प्री-पैकिंग, एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) और उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता उससे संपर्क कर सके।

मंत्री श्री इमरान हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर फील्ड स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर, केमिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों आदि को कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ तुरंत नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
माननीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जमाखोरी, काला-बाजारी, कम गुणवत्ता की वस्तुओं आदि के मामलों को संबंधित विभागों को भी सूचित किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए एफ एंड एस विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं।

माननीय मंत्री ने अधिकारियों को कार्यालयों में सैनिटाइजर और मास्क का प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लीगल मेट्रोलाॅजी विभाग को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।
श्री इमरान हुसैन ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से भी अपील की कि किसी वस्तु पर ओवर चार्जिंग की जा रही है, तो वे लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की जानकारी में लाएं, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके।

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